ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है! दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए ₹149.55 करोड़ के GST टैक्स ऑर्डर को रद्द कर दिया है।
यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिटर्न में अंतर से जुड़ा था। सरकार का मानना था कि कंपनी ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है, जिसके कारण यह टैक्स माँग की गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टैक्स अधिकारियों ने कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया और बिना सही जाँच के टैक्स ऑर्डर जारी कर दिया। कोर्ट ने मामले की दोबारा जाँच करने का आदेश दिया है।
मुख्य जानकारी :
- यह फैसला ICICI Lombard के लिए एक बड़ी जीत है। इससे कंपनी को ₹149.55 करोड़ का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उसके वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
- यह फैसला GST से जुड़े अन्य मामलों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है।
- इससे टैक्स अधिकारियों को टैक्स माँग करने से पहले सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
निवेश का प्रभाव :
- ICICI Lombard के शेयरों में इस खबर के बाद तेजी देखने को मिल सकती है।
- निवेशकों को कंपनी के आने वाले तिमाही परिणामों पर नजर रखनी चाहिए जिससे इस फैसले के वित्तीय प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सके।