कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर पेट्रो केमिकल कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कंपनी को एक पूर्व कर्मचारी को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। कंपनी ने न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
यह मामला कंपनी द्वारा एक कर्मचारी को नौकरी से निकालने से जुड़ा है, जिसके बाद कर्मचारी ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। न्यायाधिकरण ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया था।
अब उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतिम फैसला आने तक न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।
मुख्य जानकारी :
- यह मामला कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के फैसलों की समीक्षा कर सकता है।
- यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, क्योंकि यह उन्हें कानूनी विकल्पों के बारे में जागरूक करता है।
निवेश का प्रभाव :
- इस खबर का मैसूर पेट्रो केमिकल के शेयरों पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
- निवेशकों को कंपनी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए।