गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) ने आरती फार्मा लैब्स के वापी स्थित प्लांट को 2 जनवरी, 2025 को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(A) के तहत दिया गया है। कंपनी को प्लांट बंद करने के साथ-साथ 2,50,000 रुपये की बैंक गारंटी भी जमा करनी होगी और GPCB द्वारा तय किए गए अंतरिम पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भी करना होगा।
आरती फार्मा लैब्स ने कहा है कि वह नियामक अधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत और उचित कदम उठा रही है।
मुख्य जानकारी :
- GPCB के इस आदेश से आरती फार्मा लैब्स के उत्पादन और वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है।
- कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि निवेशक इस खबर पर प्रतिक्रिया देंगे।
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लेकर चिंता बढ़ सकती है।
निवेश का प्रभाव :
- आरती फार्मा लैब्स में निवेश करने वाले निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले आगे के अपडेट का इंतजार करना चाहिए।
- इस घटना का असर अन्य फार्मा कंपनियों पर भी पड़ सकता है, इसलिए निवेशकों को पूरे क्षेत्र पर नजर रखनी चाहिए।
- कंपनी के शेयरों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
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