ज्योति लिमिटेड नाम की कंपनी के शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्ट करने की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी को पहले अपने शेयरधारकों से मंजूरी लेनी होगी, तभी वह अपने शेयर BSE में लिस्ट कर सकती है।
दरअसल, ज्योति लिमिटेड ने अपने कुछ कर्ज को इक्विटी शेयरों में बदल दिया था और इन शेयरों को BSE में लिस्ट करना चाहती थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने शेयरधारकों से मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए शेयरों को लिस्ट नहीं किया जा सकता। अब ज्योति लिमिटेड अपने शेयरधारकों से मंजूरी लेने की तैयारी कर रही है।
मुख्य जानकारी :
- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कंपनियों के लिए शेयर लिस्टिंग के नियम और सख्त हो गए हैं।
- कंपनियों को अब शेयर जारी करने से पहले शेयरधारकों की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
- यह फैसला शेयर बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
निवेश का प्रभाव :
- ज्योति लिमिटेड के शेयरधारकों को कंपनी के इस प्रस्ताव पर ध्यान देना चाहिए और अपने हितों के हिसाब से फैसला लेना चाहिए।
- इस फैसले का असर दूसरी कंपनियों पर भी पड़ सकता है जो शेयर जारी करने या लिस्ट करने की योजना बना रही हैं।
- निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और उसके अनुसार ही निवेश का फैसला लेना चाहिए।
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